A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेताज़ा खबरदेशराजस्थानसिकर

समाज के कमजोर वर्गों की बालिकाओं के लिए संबल बनी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

 

सीकर. प्रदेश के संवेदनशील और दूरदर्शी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाज के कमजोर वर्गों की बालिकाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अप्रैल 2025 तक 7107.87 लाख रुपए व्यय कर 19 हजार 241 बालिकाओं को इस योजना से लाभान्वित किया है। हाल ही राज्य सरकार ने योजना के तहत आवेदन करने के समय को भी 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है।

इस योजना में सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह पर 31 हजार रुपए देय है। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन व्यक्ति की कन्या, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्या के विवाह पर तथा महिला खिलाडी के स्वयं के विवाह पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह पर 21 हजार रुपए देय है, साथ ही यदि कन्या दसवीं पास है तो विवाह पर 10 हजार रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि तथा स्नातक पास कन्या है, तो विवाह पर 20 हजार रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार की ओर से आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना वर्ष 1997-98 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2005 में अनुसूचित जाति के बी.पी.एल परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना (सहयोग योजना) प्रारम्भ की गई। वर्ष 2016-17 में इन योजनाओं को एकीकृत कर सहयोग एवं उपहार योजना किया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तन कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया है। तब से यह योजना इसी नाम से जानी जाती है।

योजना की पात्रता
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन व्यक्ति की कन्याओं के विवाह, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्या, अनाथ कन्या तथा स्वयं महिला खिलाडी योजना में लाभ लेने के लिए पात्र है। एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को योजना का लाभ देय है। योजना में आवेदक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने पर नियमानुसार राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान होता है।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं, जैसे-आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट एवं उच्च शैक्षणिक मार्कशीट, बैंक खाते की जानकारी, बीपीएल प्रमाण पत्र, विधवा महिला के प्रकरण में पीपीओ आर्डर, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अनाथ के प्रकरण में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अन्त्योदय प्रमाण पत्र, आस्था कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, पालनहार योजना में लाभान्वित प्रमाण पत्र, खेल का प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज की आवेदक की श्रेणी के अनुसार जरूरत है।

इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको एसजेएमएस की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। सबसे पहले एसजेएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आप एसजेएमएस एसएमएस आइकन पर क्लिक करें।
इस के बाद एसएसओ पंजीकरण के लिए नया पेज खुल जाएगा। होम पेज पर लॉग इन रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएं। यहां 2 ऑप्शन होंगे। जनाधार और गूगल। अपना जनआधार नंबर डाल कर नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर अपना नाम, परिवार के मुखिया का नाम सिलेक्ट करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करे और ओटीपी एंटर करें। वेरिफाई ओटीपी करके रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

HARAT KUMAR

Harat Kumar Editor, Vande Bharat Bharat Live TV News
Back to top button
error: Content is protected !!